Driving License: देशभर में लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद अब लोग अपने रोज के कामों पर लौट रहे हैं। हालांकि अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन देश का रुका हुआ आर्थिक पहिया लोगों को काम करने पर मजबूर कर रहा है। फिलहाल अगर आप अपने वाहन से जुड़े कागजों को लेकर परेशान है, तो बता दें, सरकार ने उनकी वैधता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी परेशानी बना हुआ है।
रोज 1000 लोग कर रहे आवेदन: हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको टेस्ट के लिए तीन महीनें तक इंतजार करना पड़ सकता है। यानी लाइसेंस बनवाने के टेस्ट को लेकर तीन महीनें तक कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। 22 मार्च से 2 मई तक रहे लॉकडाउन के कारण इस तरह की परेशानी देखी जा रही हैं। बता दें, ये हाल सिर्फ दिल्ली शहर का है। हालांकि देशभर के आरटीओ में 2 मई से काम शुरू हो चुका है, बावजूद इसके स्लॉट तीन महीनें तक फुल हैं। बताया जा रहा है कि 2 मई से लगातार दिल्ली के आरटीओ में रोज 1000 आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं जहां पहले राज 250 टेस्ट लिए जा रहे थे। कोरोना काल में यह आंकड़ा अब 50 पर पहुंच गया है।
कैसे करें आवेदन: इसके लिए आपको ट्र्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको ‘Online Services’ पर जाकर ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ‘Apply Online’ में जाकर ‘New Learners License’पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।
कागजात की वैधता को बढ़ाकर किया 30 सितंबर : हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।