सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय समय पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहनों में जरूरी बदलाव करता रहता है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवें संशोधन) नियम, 2020 में यह अधिसूचित किया है कि मोटरसाइकिलों में सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य किया जाए। ताकि लोगों के जीवन को और भी सुरक्षित रखा जा सके।
मोटरसाइकिलों में लगेगा खास हैंडल: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अब वाहन निर्माता कंपनियों को मोटरसाइकिलों में सीट के पिछले हिस्से में एक हैंडल लगाना होगा। ताकि बाइक पर पिछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति उसे पकड़ सके और वाहन चलने के दौरान सुरक्षित रह सके। हालांकि कुछ बाइक्स में यह फीचर दिया जाता था, लेकिन ज्यादातर बाइक्स से यह फीचर नदारद था।
इसके अलावां बाइक की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फुटरेस्ट देना भी अनिवार्य होगा। ताकि बाइक की पीछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति आराम से अपने पैरो को उस पर रख सके। कुछ महंगी स्पोर्ट बाइक्स में यह फीचर नहीं मिलता है। इसके साथ ही बाइक का बायां हिस्सा तकरीबन आधा कवर होगा ताकि पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति का कपड़ा इत्यादि पिछले पहिए में न फंसे।
हाल के दिनों में हुए कुछ दुर्घटनाओं में ऐसे मामले सामने आए थें जिनमें बाइक की पिछली सीट पर बैठी महिला के कपड़े बाइक के पिछले पहियों में फंस गए थें। यह बेहद ही खतरनाक मामला होता है, मंत्रालय के हिसाब से यह अनिवार्य होगा।
लगेगा यह खास कंटेनर: राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक में एक कंटेनर लगाने का भी निर्देश जारी किया है। जहां तक आकार की बात है तो इस कंटेनर की लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिएं। इसके अलावां इस कंटेनर का वजन इसमें रखे गए सामान के साथ 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिएं। यदि इस कंटेनर को बाइक के पिछले हिस्से पर लगाया जाता है तो सिर्फ चालक को ही बैठने की अनुमति होगी, यदि इसे पिलन सीट के पीछे लगाया जाता है तो दो लोग बैठ सकते हैं।