Car Theft Insurance Claim Tips: मोटर इंश्योरेंस एक बेहद ही जरूरी प्रक्रिया होती है। ये न केवल आपको आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट के लिहाज से भी ये अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी कार चोरी हो जाती है और कार की चाबी आपके पास नहीं है तो मोटर इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आप बीमा की रकम के लिए क्लेम यानी की दावा नहीं कर सकते हैं। आइये जानते हैं क्या है इसकी असल वजह —

दरअसल, जब आप कार खरीदते हैं तो उसके साथ आपको दो चाबी मिलती है। ऐसे में जब आपकी कार चोरी हो जाती है तो आपके पास वही दोनों ओरिजनल चाबियां मौजूद होनी चाहिएं। इस दशा में इंश्योरेंस कंपनी आपसे चाबी लेकर इस बात की तस्दीक करती है कि वाहन मालिक का इस घटना से कोई संबंध नहीं है और कार वास्तव में चोरी हुई है। इसलिए इंश्योरेंस क्लेम करने के कंपनी द्वारा मांगे जाने पर दौरान आपको दोनों चाबियां प्रस्तुत करनी होगी।

ऐसा इंश्योरेंस कंपनी इसलिए करती है ताकि इस बात की पुष्टी हो सके कि वाहन मालिक किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहा है। इसके अलावा चोरी की वारदात में वाहन मालिक द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं की गई है।

इतना ही नहीं, यदि कोई कार चोरी का इंश्योरेंस क्लेम करने के दौरान किसी दूसरे वाहन या फिर नकली चाबी को प्रस्तुत करता है तो इस दशा में भी इंश्योरेंस कंपनी दावे को खारीज कर सकती है। इसके इसके अलावा कंपनी के पास ये भी अधिकार है कि वो वाहन मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकती है। इसलिए ऐसा बिलकुल भी न करें।

इन बातों का रखें ख्याल: हमेशा कोशिश करें कि एक ही चाबी का प्रयोग करें, यदि वो चाबी पुरानी हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है तो उसे सुरक्षित रख दें और दूसरी चाबी को उपयोग में लाएं। पुरानी चाबी आपको भले ही काम न करती हो लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम में आपकी पूरी मदद करेगी।

पुलिस और कंपनी को करें सूचित: हालांकि सामान्य तौर पर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यदि आपकी कार की चाबी खो जाती है या फिर आप कार के लॉक को बदलते हैं तो इस दशा में आप नजदीकी पुलिस को सूचित करें और इंश्योरेंस कंपनी को भी जानकारी दें। पुलिस को सूचना देने के बाद FIR कॉपी जरूर सुरक्षित रखें। जब आप वाहन चोरी के इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो उस दौरान ये कॉपी आपकी पूरी मदद करेगी।