अगर आप नई कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले महीने आपको खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने लॉन्‍ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस पैकेज को वापस ले लिया है।

अब गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल और दो पहिया वाहन के लिए 5 साल का कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। पहले यह जरूरी किया गया था। यह बदलाव 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा।

इरडा ने जून माह में लॉन्ग टर्म पैकेज्‍ड थर्ड पार्टी और ओन-डैमेज इंश्‍योरेंस पॉलिसी के नियमों को वापस लेते हुए कहा था कि लंबी अवधि की पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है। ऐसे में इस तीन और 5 साल वाली लंबी अवधि को जरूरी बनाए रखना इस लिहाज से नहीं होगा।

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस: किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मुख्य रुप से दो तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। एक होता है इंश्योरेंस करवाने वाले का नुकसान, जिसे (ओन डैमेज) कहा जाता है और इससे इंश्योरेंस करवाने वाले के नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। मसलन, वाहन में कोई टूट फूट या नुकसान इत्यादि।

इसके अलावा इसमें थर्ड पार्टी यानी कि दूसरे व्यक्ति जिसका नुकसान इस दुर्घटना में हुआ हो उसकी क्षतिपूर्ति भी इस इंश्योरेंस में कवर होती है। वहीं ओन डैमेज पॉलिसी में थर्ड पार्टी पॉलिसी के सभी कवर के अलावा इंश्योर्ड व्हीकल को नुकसान से भी कवर मिलता है।