Income Tax New Slabs & Rates for AY, FY 2019-20 India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार (1 फरवरी, 2019) को पेश किया। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर से संबंधित कोई भी रियायत अलग से घोषित नहीं की गई। आयकर छूट की सीमा जरूर बढ़ाकर दोगुणी कर दी गई। ढाई लाख रुपए से यह पांच लाख रुपए हो गई है।
तीन लाख रुपए तक सालाना आय वाले 60 साल और उससे अधिक के, पर 80 वर्ष से कम के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, तीन लाख एक रुपए से पांच लाख तक की आय पर उन्हें पांच फीसदी कर चुकाना होगा। वहीं, पांच लाख एक रुपए से 10 लाख के बीच उन्हें 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा और जिनकी आमदनी 10 लाख से अधिक होगी, उन पर 30 फीसदी कर लगाया जाएगा।
पांच लाख रुपए तक आय वाले अति बुजुर्गों (80 साल या उससे अधिक) पर टैक्स नहीं लगेगा। पांच लाख एक रुपए से 10 लाख की आय पर उन पर 20 फीसदी और 10 लाख से अधिक इनकम पर 30 फीसदी कर चुकाना होगा। नीचे टेबल में जानें कि 2018-19 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या था इनकम टैक्स स्लैबः
स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी मिलेगा फायदा: तमाम वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 10 हजार रुपए का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में दिया गया। इसे 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं, इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत अगर डेढ़ लाख रुपए का निवेश कर लिया जाए तो सात लाख रुपए तक की आमदनी कर मुक्त हो जाएगी।