Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्तीय बजट 2025-26 के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा ऐलान किया है कि 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले लोगों को किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तक ये सीमा 7 लाख रुपये तक थी। ऐसे में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 12,00,001 रुपये से 15 लाख रुपये तक पर 3 लाख के लिहाज से टैक्स लगेगा? इसको लेकर बता दें कि ऐसा होने पर 61,500 इनकम टैक्स लगेगा, जो कि नई टैक्स रिजीम के आधार पर होगा।
12 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर कितना टैक्स?
इससे पहले 12 लाख रुपये तक की आय वालों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इसमें छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख रुपये है, तो आपको टैक्स के तौर पर 61500 रुपये देने होंगे।
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यदि आपकी 12 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 4 से 8 लाख रुपये के बीच आय पर 5 प्रतिशत और 8 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
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मध्यम वर्ग को बचत करने में होगा फायदा
एक तरफ जहां 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट का ऐलान किया गया है, तो दूसरी ओर 15 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट्स में भी कटौती हुई है, जिससे उन्हें सेविंग करने में ज्यादा मदद मिलने वाली है।
पहले नई टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगता था, लेकिन वित्त मंत्री ने 12 लाख से 16 लाख रुपये के बीच की आय पर 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।
इसके अलावा अब 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जो कि देश के एक छोटे उच्च वर्ग पर ही लगने वाला है, लेकिन 12 लाख की छूट मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। बजट से संबंधित अन्य सभी खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।