अटल पेंशन योजना के तहत डेथ क्लेम की तारीख एक बार फिर से बढ़ गई है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने स्कीम के तहत डेथ क्लेम करने की तारीख अब 30 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। यह दूसरा मौका है, जब डेथ क्लेम की डेडलाइन को बढ़ाया गया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई की गई थी। अथॉरिटी ने इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना के चलते मौजूदा दौर में लोगों की परेशानियों को देखते हुए डेथ क्लेम की रिक्वेस्ट की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी के पास फिजिकल डॉक्युमेंट्स 30 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे।
अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा है कि अब भी कोरोना के चलते यात्रा पर लागू आंशिक प्रतिबंधों और सामान्य गतिविधियां न चालू होने के चलते यह फैसला लिया गया है। अब स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार डेथ क्लेम प्रॉसेसिंग की तारीख 30 सितंबर, 2020 तक के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा फिजिकल डॉक्युमेंट्स जमा करने की डेट भी 30 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
जानें, क्या है अटल पेंशन योजना: केंद्र की मोदी सरकार ने मई, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। 18 से 40 साल तक की आयु के देश के सभी नागरिक इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। निवेश की गई रकम के मुताबिक 60 साल की आयु के बाद इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की किस्त मिलनी है। यही नहीं यदि योजनाधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या फिर पत्नी को यह पेंशन दी जाएगी। यदि निवेश के दौरान ही दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को जमा रकम वापस की जाएगी।
ऐसे लोगों को नहीं मिलता इस स्कीम का लाभ: इस स्कीम के नियमों के मुताबिक ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता। वहीं पहले से ही ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं किए जाते।