शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर बोतलबंद पानी बेचने के लिए जयपुर में एक मल्टीप्लेक्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने राज्य उपभोक्ता आयोग के जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में न्यायमूर्ति जे.एम. मलिक की अध्यक्षता वाली पीठ ने मल्टीप्लेक्स की यह दलील खारिज कर दी कि शिकायतकर्ता ने पानी की बोतल कम एमआरपी पर मल्टीप्लेक्स के बाहर से खरीदी थी।

पीठ ने कहा, ‘‘तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हैं और याचिकाकर्ताओं (बिग सिनेमाज व रिलायंस मीडिया-वर्क्स लिमिटेड) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूला होगा।’’

‘‘उन्होंने (सिनेमा हाल व मालिक) कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उनके पास ‘एक्वाफिना’ पानी के बोतल के मामले में दो एमआरपी है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यह मामला पूरी तरह से साबित होता है।’’

शीर्ष उपभोक्ता अदालत का यह आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ दायर की गई एक अपील पर आया है। निचली अदालत ने मल्टीप्लेक्स को जयपुर निवासी मनोज कुमार को 14 रुपए के साथ 6,500 रुपए के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था।