best tax saving options for FY2024-25: अपने रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा और बहुत अधिक टैक्स देनदारी से प्रभावित हुए बिना अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कर बचत बेहद जरूरी है। बढ़िया टैक्स सेविंग के बिना आप आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को नहीं पा सकते। अब जबकि चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, टैक्सपेयर्स कटौती को अधिकतम करने और देनदारियों को कम करने की होड़ में लग गए हैं।
हम आपको बता रहे हैं टैक्सपेयर्स को कुछ उन ऑप्शन के बारे में जिनसे आप आखिरी वक्त में टैक्स बचा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी निवेश और भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले कर लें। देर से किए जाने वाले पेमेंट को डिडक्शन के योग्य नहीं माना जाएगा।
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ELSS Funds में करें निवेश
Equity-Linked Savings Scheme (ELSS) को इनकम टैक्स एक्ट के Section 80C के तहत पॉप्युलर टैक्स-सेविंग ऑप्शन माना जाता है। इस स्कीम की लॉक-इन अवधि 3 साल है। ELSS में टैक्स बेनेफिट और कैपिल एप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं। 1.5 लाख रुपये तक का निवेश इस ऑप्श न में डिडक्शन के योग्य है।
सेक्शन 80C के तहत इन स्कीम में भी मिलता है फायदा:
ELSS के अलावा सेक्शन 80C के तहत इन स्कीम में भी कटौती होती है:
सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund- PPF)
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate-NSC)
कर-बचत सावधि जमा (Tax-Saving Fixed Deposits-FD)
जीवन बीमा प्रीमियम (Life Insurance Premiums)
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान (Employee Provident Fund (EPF) Contributions)
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme- SSS)
स्वास्थ्य बीमा
धारा 80डी, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (health insurance premiums)n के लिए कटौती की अनुमति देती है। आप दावा कर सकते हैं:
-स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए 25,000 रुपये तक।
-60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपये।
-यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50,000 रुपये।
-लाभ प्राप्त करने के लिए प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च से पहले करना होगा।
अतिरिक्त कटौती के लिए एनपीएस में निवेश करें (Invest in NPS for Extra Deduction)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) धारा 80सी से अलग, टैक्स बेनेफिट ऑफर करती है।
-Section 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है।
-नियोक्ता द्वारा एनपीएस में किए जाने वाला योगदान भी, धारा 80सीसीडी(2) के तहत कटौती के लिए योग्य है।
Home Loan Deductions
-अगर आप पर होम लोन चल रहा है तो आप अपनी कटौती अधिकतम कर सकते हैं:
-प्रिंसिपल रीपेंट के लिए Section 80C (1.5 लाख रुपये तक)
-Section 24(b) के तहत ब्याज भुगतान (स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के लिए 2 लाख रुपये तक)
-Section 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहक 50,000 रुपये तक अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं।
-पहली बार खरीदने वाले धारा 80ईई के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का दावा कर सकते हैं।
Claim HRA or Rent Deductions
यदि आप किराए के घर में रहते हैं और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) प्राप्त करते हैं तो धारा 10 (13ए) के तहत कटौती का दावा करें। यदि आपको HRA नहीं मिलता है लेकिन किराया चुकाते हैं तो धारा 80जीजी प्रति वर्ष 60,000 रुपये तक की कटौती की अनुमति देती है।
Tax-Saving FDs और NSCs
पांच साल की लॉक-इन अवधि वाली बैंक सावधि जमा (FD) सेक्शन 80C के तहत योग्य हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) भी डिडक्शन ऑफर करते हैं और ब्याज टैक्स योग्य है लेकिन अगर इसे पहले चार वर्षों के लिए दोबारा निवेश किया जाए।
उन सभी योजनाओं के अलावा आपको यह जानना चाहिए कि पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं को दिया गया दान भी धारा 80जी के तहत कटौती के लिए योग्य है। लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दान, पात्रता के लिए बैंकिंग चैनलों के जरिए किया गया हो और इसकी रसीद भी लें।
ध्यान रहे कि टैक्स बचाने के लिए जरूरत पर निवेश जरूरी है। बढ़िया रणनीतिक अप्रोच के साथ टैक्सपेयर्स, अच्छे वित्तीय फैसले लेते हुए देनदारियों को कम कर सकते हैं। समय सीमा से पहले बचत को अधिकतम करने के लिए अभी कार्य करें।