रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को शुक्रवार (2 अगस्त 2019) को बड़ी राहत दी। आरबीआई ने समय पूर्व पूरा कर्ज चुकाने पर पेनल्टी चार्ज ना लेने का एलान किया है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर आरबीआई का नया नियम लागू होगा। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी।
हालांकि नया नियम किस दिन से लागू होगा इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। इस फैसले से देशभर में मौजूद करोड़ों बैंक ग्राहकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मालूम हो कि बैंक से लोन या कर्ज लेने पर अगर उसे समय से पूर्व चुका दिया जाता है तो बैंक ग्राहकों पर प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाते हैं।
हालांकि इसके जरिए ग्राहक बैंक से लिया गया लोन समय से पहले वापस करने पर लंबी अवधि का ब्याज चुकाने से भले ही बच जाते थे लेकिन प्रीपेमेंट पेनाल्टी की वजह से उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। बैंकों की प्रीपेमेंट पेनल्टी दर अलग-अलग होती हैं लेकिन ज्यादातर बैंक 2 प्रतिशत के आस-पास ही वसूल करते हैं। वहीं कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं लेते। इसके साथ ही आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई द्वारा इन बैंकों की जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये बैंक तय दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं। जानकारी के अनुसार, शीर्ष मौद्रिक संस्था ने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।