SEBI Imposes 1 crore rupees fine on Anil Ambani Son Anmol Ambani: बाजार नियामक SEBI ने सोमवार (23 सितंबर 2024) को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह जुर्माना सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) मामले में स्पष्ट निर्देश के बावजूद कॉरपोरेट लोन को मंजूरी दी।
इसके अलावा, मार्केट रेगुलेटर ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सिक्यॉरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इन दोनों को निर्देश दिए हैं कि 45 दिनों के भीतर जुर्माने की रकम चुकाई जाए।
अगस्त में अनिल अंबानी को शेयर बाजार से किया था बैन
बता दें कि सेबी ने अगस्त 2024 में अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में फंड्स के हेरफेर मामले में 5 साल तक सिक्यॉरिटीज मार्केट से बैन कर दिया था। इसके अलावा अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगा था।
मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, जांच में सामने आया कि 14 फरवरी 2019 को अनिल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये को लोन की मंजूरी दी थी।
SEBI ने क्या कहा आदेश में?
सोमवार को सेबी ने एक आदेश में कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में शामिल अनमोल अंबानी ने जनरल-पर्पज लोन या GPCL लोन को मंजूरी दी थी और ऐसा तब किया गया जबकि बोर्ड के निदेशकों को सेबी की तरफ से इस तरह के किसी लोन को बिना मंजूरी अप्रूवल ना देने के साफ निर्देश दिए गए थे।
सेबी का कहना है कि 11 फरवरी 2019 को मैनेजमेंट को किसी भी तरह के GPCL लोन ना देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद 14 फरवरी 2019 को अनमोल अंबानी ने Accura Productions Private Limited को 20 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी। सेबी ने आगे कहा कि गोपालकृष्णन ने भी कई GPCL लोन अप्रूव किए।