7th Pay Commission, Child Care Leave: केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े नियमों में बदलाव होते रहते हैं। खासतौर पर कोरोना काल में कर्मचारियों से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। इसके तहत कर्मचारियों के पेंशन और आश्रितों के लिए शर्तों में ढील भी दी गई है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव के नियम भी बदले हैं। आइए बताते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव के नए नियम क्या हैं।
बीते साल सरकार ने एक दिव्यांग बच्चे के मामले में, चाइल्ड केयर लीव को बदल दिया है। नए नियम के तहत लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है और अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है।
आसान भाषा में समझें तो पहले ये नियम था कि सिर्फ 22 साल की उम्र तक के दिव्यांग बच्चे होने की स्थिति में ही कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का लाभ ले सकता था लेकिन अब नए नियम में ये दायरा खत्म हो गया है। (ये पढ़ें—जानिए केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े 2 नए नियम के बारे में)
आपको बता दें कि बीते साल सरकार ने सिंगल पैरेंट्स के लिए भी एक नियम लागू किया था। इसके तहत बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश (सीसीएल) का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो सिंगल पैरेंट हैं। इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।
जुलाई का इंतजार कर रहे कर्मचारी: इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने का इंतजार है। दरअसल, इस महीने से रुके हुए महंगाई भत्ते आने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते साल सरकार ने कर्मचारियों को 21 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था, इसके बाद कोरोना की वजह से बढ़ी हुई दर को रोक दिया गया।
फिलहाल, कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। साल में दो बार सरकार छमाही आधार पर इस भत्ते को देती है। इसकी दर महंगाई के आधार पर तय की जाती है। (ये पढ़ें— जानिए ड्यूटी के दौरान दिव्यांग कर्मचारी के लिए क्या है नियम)