7th Pay Commission: नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, इस दिन से सैलरी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने वाले हैं।
क्या होगा नियम: दरअसल, 1 अप्रैल 2021 से चार श्रम संहिता नियम लागू होने वाले हैं। इस नए नियम के तहत महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी होने वाली है। नई श्रम संहिताओं में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला कामगारों को पुरुष कामगारों की तुलना में वेतन की समानता सुनिश्चित होगी।
वर्तमान में किसी श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही, हर 20 दिन पर एक दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता था। अब छुट्टी की पात्रता के लिए, 240 दिन की न्यूनतम शर्तों को घटाकर 180 दिन कर दिया है।
कार्य स्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने पर नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50 प्रतिशत, अन्य लाभों के अतिरिक्त पीड़ित श्रमिक को देने का प्रावधान कानून में पहली बार किया गया है।
इसी तरह, महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तब ही हम नवीन भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए पहली बार हमने यह प्रावधान किया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छानुसार रात में भी काम कर सकेंगी। लेकिन नियोक्ता को इसके लिए, उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित, सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे।
वहीं, प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में, चाहे वहां एक ही श्रमिक कार्य कर रहा हो, एक प्रभावी एवं समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का कार्य करेगी।
इसमें भवन निर्माण कामगारों के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित उपबंध शामिल हैं।