7th Pay Commission: कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक कार्यकारी निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर ऑफिस में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संयुक्त निदेशक एवं निदेशक स्तर के अधिकारियों की 50 फीसदी मौजूदगी दफ्तर में रहेगी। संयुक्त निदेशक स्तर से नीचे के अधिकारियों और स्टाफ की 33 फीसदी मौजूदगी दफ्तरों में रहेगी। यही नहीं यह स्टाफ भी अलग-अलग टाइमिंग पर दफ्तरों में मौजूद रहेगा। सभी विभागों के प्रमुखों को रोस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
यही नहीं सक्षम अधिकारी यह तय करेंगे कि कौन से पीएसओ, पीपीएस, स्टेनो या अन्य अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को यह तय करना होगा कि उनका सपोर्टिंग स्टाफ की उतनी ही मौजूदगी दफ्तर में रहे, जितने से काम की व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके अलावा ऐसे अन्य अधिकारी जो ऑफिस में मौजूद न हों, वे घर से काम करेंगे।
उन्हें हर वक्त ऑफिस से संपर्क में रहना होगा और फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संवाद बनाए रखना होगा। इससे पहले रेल मंत्रालय की ओर से अपने कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी तब तक घर से ही काम कर सकते हैं, जब तक उनका इलाका कंटेनमेंट जोन में रहे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी न रहने का आदेश दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों की दफ्तर में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। आदेश के मुताबिक अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम जारी रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए ही रोस्टर तैयार किए जाएं। मंत्रालय ने कहा कि दफ्तरों में ऐसे कर्मचारी ही मौजूद होने चाहिए, जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण मौजूद न हों।