भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए आमतौर पर कुछ चरणों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट राज्य और ट्रांसफर किए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (जैसे, निजी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, आदि) के आधार पर सटीक प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो सकती है। इसमें शामिल चरणों का एक सामान्य अवलोकन यहां दिया गया है:

स्टेप 1:  मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करें: आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या मूल राज्य जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था तो आपको वहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस प्रमाणपत्र में कहा गया है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

स्टेप 2: आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें: इस स्टेप में आपको आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी।

  • ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रांसफर के लिए के लिए आवेदन पत्र, जो आमतौर पर डेस्टिनेशन स्टेट में आरटीओ की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
  • मूल ड्राइविंग लाइसेंस मूल राज्य द्वारा जारी किया गया।
  • वैध पता प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या उपयोगिता बिल।
  • वैध आयु प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट।
  • मूल राज्य से प्राप्त एनओसी की प्रति।
  • चार से छह पासपोर्ट साइज फोटो।
  • डेस्टिनेशन स्टेट में आरटीओ द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

स्टेप 3: जिस राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं वहां आरटीओ पर जाएं और आरटीओ को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

स्टेप 4: लागू शुल्क का भुगतान करें: आरटीओ के फीस स्ट्रक्चर के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। ट्रांसफर किए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार के आधार पर फीस अलग अलग हो सकती है।

स्टेप 5: ड्राइविंग टेस्ट लें (यदि आवश्यक हो): कुछ मामलों में, जिस स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं वहां का आरटीओ लाइसेंस ट्रांसफर करने से पहले आपके ड्राइविंग स्किल का  आकलन करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट ले सकता है। यदि ड्राइविंग टेस्ट आवश्यक है, तो ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको इसे पास करना होगा।

स्टेप 6: ट्रांसफर हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें: यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो आप उस राज्य के आरटीओ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करेंगे। स्थानांतरित लाइसेंस में आपके मूल लाइसेंस के समान लाइसेंस संख्या होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की विशिष्ट प्रक्रिया और आवश्यकताएं राज्य और स्थानांतरित किए जा रहे लाइसेंस के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। जिस राज्य में लाइसेंस ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के आरटीओ की वेबसाइट की जांच करने या अपडेट और सटीक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करने की सलाह दी जाती है।