नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस महीने (अगस्त) नए FASTag नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य टोल बूथों पर लंबी कतारों और भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे प्रक्रिया को व्यवस्थित करके दक्षता में वृद्धि हो। एनपीसीआई ने नो योर कस्टमर (KYC) दिशा-निर्देशों का एक नया सेट पेश किया गया है, जिसका 31 अक्टूबर, 2024 तक पालन किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
FASTag regulations: नए KYC नियम
अब तीन से पांच साल पुराने FASTag खातों के लिए अपने KYC विवरण को अपडेट करना अनिवार्य है। पांच साल से अधिक पुराने सभी FASTag को बदलना होगा यदि वे अमान्य हैं और नए टैग के लिए आवेदन करना होगा। डिटेल कंप्लीट करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 है। जो लोग नए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
FASTag regulations: लिंक करनी होगी वाहन की जानकारी
यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक FASTag का उपयोग एक विशिष्ट कार द्वारा किया जाता है और अन्य वाहनों द्वारा साझा नहीं किया जाता है, अब वाहन के पंजीकरण नंबर (VRN), चेसिस नंबर और वाहन मालिक के मोबाइल नंबर को लिंक करना अनिवार्य है। नए कार मालिकों के लिए, वाहन को खरीद के 90 दिनों के भीतर FASTag के साथ रजिस्टर होना चाहिए।
FASTag regulations: डेटाबेस वेरिफिकेशन जरूरी
FASTag जारीकर्ता और प्रदाताओं को उपयोगकर्ता द्वारा सबमिट किए गए सभी विवरणों की जांच करके एक सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस का संचालन करना होगा। जानकारी को VAHAN डेटाबेस, भारत की राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्रेशन से मेल खाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डेटा FASTag में अपडेट हो।
FASTag regulations: फोटो अपलोड करनी होगी
FASTag की पहचान करने के लिए सटीक जानकारी स्टोर करने के लिए, प्रदाताओं को विंडशील्ड पर टैग को स्पष्ट रूप से चिपकाए जाने के साथ वाहन की कई एंगल जैसे सामने, बगल और पीछे से तस्वीर लेने की आवश्यकता होती है।
FASTag regulations: मोबाइल लिंक करना होगा
उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर को FASTag से लिंक करना होगा। ऐसा करने से, FASTag प्रदाता सीधे उपयोगकर्ता से संपर्क कर सकता है और लाइव अपडेट और FASTag स्टेटस नोटिफिकेशन को शेयर कर सकता है।
