GRAP 4 implemented in Delhi NCR Complete ban on BS 3 petrol and BS IV diesel vehicles: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिसके चलते बने हालातों को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का सबसे सख्त चरण GRAP-4 लागू कर दिया है। इसका सीधा असर वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ा है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि प्रदूषित हवा सीधे फेफड़ों और हृदय पर असर डाल रही है।

GRAP-4 में किन गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध

GRAP-4 के तहत दिल्ली-NCR में निम्नलिखित वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है:

BS-3 पेट्रोल कारें

BS-IV डीजल कारें

अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन

निर्माण सामग्री ढोने वाले गैर-जरूरी ट्रक

यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर से आने वाली सभी गाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे।

GRAP-4 में इन वाहनों को मिली छूट

हालांकि कुछ वाहनों को GRAP-4 के दौरान चलने की अनुमति दी गई है:

BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन

BS-IV पेट्रोल कारें

इलेक्ट्रिक वाहन (EV)

CNG से चलने वाली गाड़ियां

आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि)

PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

छूट प्राप्त वाहनों के लिए भी वैध PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिना PUC पकड़े जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

GRAP-4 में पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश

प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि:

प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को ईंधन न दिया जाए

नियम तोड़ने पर पंप संचालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है

GRAP-4 कब लागू किया जाता है?

जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘Severe’ या ‘Severe Plus’ श्रेणी में पहुंच जाता है और सामान्य उपाय नाकाफी साबित होते हैं, तब GRAP का सबसे सख्त चरण लागू किया जाता है।

इस दौरान:

निर्माण कार्य बंद

उद्योगों पर नियंत्रण

भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

स्कूलों और ऑफिसों के लिए एडवाइजरी

जैसे आपात कदम उठाए जाते हैं।

GRAP-4 में नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई

GRAP-4 के तहत तैनात एजेंसियों को मौके पर ही कार्रवाई का अधिकार दिया गया है:

नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है

भारी जुर्माना लगाया जा सकता है

अवैध रूप से प्रवेश करने वाले ट्रकों को वापस भेजा जाएगा

प्रदूषण कम करने के लिए नागरिकों से अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि:

निजी वाहन कम इस्तेमाल करें

पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार-पूलिंग अपनाएं

अनावश्यक बाहर निकलने से बचें

बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

Jansatta Automobile Expert Conclusion

GRAP-4 का मकसद सख्ती नहीं, बल्कि लोगों की सेहत की सुरक्षा है। नियमों का पालन कर ही दिल्ली-NCR को जहरीली हवा से बचाया जा सकता है। वाहन चलाने से पहले अपनी गाड़ी की BS कैटेगरी और PUC स्थिति जरूर जांच लें।