भारत 09 और 10 सितंबर, 2023 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों (HoS)/शासनाध्यक्षों (HoG) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्लीवासियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सार्वजनिक सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के हित में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), विशेषकर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत नियम लागू होंगे।

इस एडवाइजरी का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न तरीकों की परेशानी मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है ताकि आम जनता के लिए आवाजाही में आसानी सुनिश्चित हो सके। सभी आवश्यक सेवाओं को बाधा रहित आवाजाही और उनके गंतव्य तक पहुंच प्रदान की जाएगी। चिकित्सा आपातकालीन वाहनों को पूरी दिल्ली में परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। वैकल्पिक मार्गों और परिवहन के साधनों के माध्यम से आम जनता की आवाजाही को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।

क्या रहेंगे यातायात के नियम

गैर-गंतव्य वाहनों को अनिवार्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा। इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

किन वाहनों को मिलेगी अनुमति

हालांकि, आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों का एंड प्वाइंट रिंग रोड होगा।

दिल्ली बॉर्डर पर चलेंगे बस

दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली बॉर्डर की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी । दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।

रिंग रोड पर किन वाहनों को मिलेगी अनुमति

दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी। हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाएगा। हालांकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय रखें।

यह जिला बना नियंत्रित क्षेत्र

नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 08.09.2023 के 05 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र- I” माना जाएगा। हालांकि, वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

यातायात नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, निवासी दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ फेसबुक, ट्विटर (एक्स) और इंस्टाग्राम हैंडल का संदर्भ ले सकते हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर (1095/011-25844444) और व्हाट्सएप नंबर (8750871493) भी तैयार किए गए हैं।