उत्तर प्रदेश में अब 18 से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना उनके परिजनों पर बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध का यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है।
आदेश में दी गई सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि, कोई अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने के लिए नहीं देगा, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
नियम तोड़ा तो परिजनों को मिलेगी कठोर सजा
प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार उस नाबालिग के माता पिता को ही माना जाएगा। दोषी अभिभावकों को 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा नाबालिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के स्कूलों में होगी सख्ती
सूबे में 18 साल से कम उम्र के किसी लड़के और लड़कियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर टू व्हीलर या फोर व्हील चलाने पर लगे प्रतिबंध के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों सख्ती से नजर रखने के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कैंपेन के जरिए युवाओं को रोड सेफ्टी को लेकर भी अलग अलग प्रकार से जागरूक करने का काम किया जाएगा।
नाबालिगों पर भी भारी पड़ेगा वाहन चलाना
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर माता पिता को सजा मिलने के साथ ही उस नाबालिग को भी सजा मिलेगी, जिसमें पकड़े गए नाबालिग 25 साल की उम्र से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे।

इस कारण लगाना पड़ा प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटर में पढ़ने वाले ज्यादातर लड़के और लड़कियां स्कूटी से या अन्य व्हीकल से स्कूल जाते हैं। अक्सर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर वो खुद दुर्घटनाओं का शिकार बनने के साथ ही सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी संकट पैदा करते हैं। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या के चलते उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ने दिए दिशा निर्देश
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी सभी माध्यमिक विद्यालयों में रोड सेफ्टी को लेकर अभियान चलाने के लिए कहा गया है।