जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 आजादी के बाद से ही चला आ रहा था। जब 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद आर्टिकल 370 अस्तित्व में आ गया। इस पत्र में कहा गया था कि राज्य विदेश मामले, रक्षा और संचार पर भारत सरकार को अपनी शक्ति ट्रांसफर करेगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया। इसके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इसके साथ ही लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
जानिए अनुच्छेद-370 के प्रावधान के बारे में
– इस आर्टिकल के लागू होने के बाद रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद का कोई भी कानून बिना राज्य सरकार की मंजूरी के लागू नहीं हो सकता था।
– आर्टिकल 370 के लागू होने के बाद जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के मालिकाना हक और मौलिक अधिकारों का कानून अन्य राज्यों के निवासियों से अलग था।
– अनुच्छेद 370 के बाद अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। साथ ही केंद्र सरकार को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थीRead More