यूपी- योगी सरकार का फैसला, मंदिर हो या मस्जिद बिना इजाजत नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

यूपी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे स्थायी लाउडस्पीकरों के बारे में आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। उच्च न्यायालय ने बीते 20 दिसंबर को राज्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में नाकामी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी। और राज्य सरकार से पूछा था कि  सभी धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेने के बाद लगाये गये हैं?। सरकार ने इस संबंध में प्रशासन

से इजाजत लेने के लिए 15 जनवरी आखिरी तिथि निर्धारित की है। इसके बाद 20 जनवरी से लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य आरंभ कर दिया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 में यह प्रावधान है कि ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्यूनिटी हॉल जैसे बंद स्थानों को छोड़कर रात 10 बजे से प्रात: छह बजे तक लाउडस्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

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