साल 1995 में हुए तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने इससे पहले एक दिसंबर की सुनवाई में दिल्ली सरकार से सवाल किया था कि आखिर 23 साल होने के बाद भी सुशील को क्यों नहीं छोड़ा गया?
साल 1995 में हुए तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर को तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने इससे पहले एक दिसंबर की सुनवाई में दिल्ली सरकार से सवाल किया था कि आखिर 23 साल होने के बाद भी सुशील को क्यों नहीं छोड़ा गया?
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