सिनेमाघरों में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाए जाने का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान को कोर्ट में बजाए जाने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय से एक उचित याचिका दायर करने को कहा और इस संबंध में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी। इसके जवाब में
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी कोर्ट के सामने इस मामले में सही तौर पर याचिका फाइल नहीं हुई है, लिहाज़ा अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान पर दिए गए उनके फैसले को ज़रूरत से ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य कर दिया था और ये भी आदेश दिया गया कि राष्ट्रगान बजाने के वक्त सिनेमाघर के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाना ज़रुरी होगा और वहां मौजूद लोगों को इसके सम्मान में खड़ा होना होगा। जिसेक बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान को न सिर्फ सिनेमाघर बल्कि संसद, कोर्ट और राज्य विधानसभाओं में भी बजाना ज़रुरी किया जाए।
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