बजट को चुनावों के बाद पेश किए जाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

विपक्ष चाहता है कि इस बार का वार्षिक बजट पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद यानि कि 8 मार्च के बाद पेश किया जाए। लेकिन इस बारे में दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आने पर व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा दायर की गई याचिका में मांग की गई

है कि चुनाव आयोग से बीजेपी की मान्यता को रद्द करने के लिए कहा जाए। लेकिन चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दी नहीं है, वह इस मामले को जब सुनेंगे और तब देखेंगे। दरअसल इस साल बजट सत्र 31 जनवरी को शुरु होगा और वित्त मंत्री अरुण जेटली वार्षिक बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे। जिसके तीन दिन बाद यानि कि 4 फरवरी को चुनाव शुरु होंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को विपक्षी पार्टियों ने बजट को 8 मार्च के बाद पेश करने की मांग के साथ चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी क्योंकि विपक्ष का मानना है कि चुनावों से पहले बजट पेश होने का फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलेगा।

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