Same Sex Marriage: जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सेम सेक्स मैरिज (Same Sex Marriage) पर यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस रविंद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह (Same Sex Wedding) को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था। तत्कालीन सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि वर्तमान कानून समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने को मान्यता नहीं देता है। अगर आगे इसकी कोई जरूरत होती है इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है।
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