RBI का नया नियम, जनधन खातों से महीने भर में अब सिर्फ निकलेंगे 10 हज़ार रुपए

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनधन खातों से पैसे निकालने पर सीमा तय कर दी है। अब से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में से एक महीने में 10 हज़ार रुपए से ज़्यादा रुपए नहीं निकाले जा सकेंगे। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है िक फिलहाल ये उपाय अस्थाई तौर पर किए गए

हैं। आरबीआई की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक जिन जनधन खातों में ‘अपने ग्राहक को जानो’ यानि कि KYC की सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है उनमें से हर महीने 10 हज़ार रुपए तक और जिनमें KYC अनुपालन नहीं है उन खातों से महीने में 5 हज़ार रुपए ही निकल सकेंगे। हालांकि, इस अधिसूचना में ये भी कहा गया कि बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूदा तय सीमाओं के दायरे में रहते हुए मामले की गंभीरता की जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे खातों से महीने में 10 हज़ार रुपए से ज़्यादा रुपए निकालने की भी अनुमति दे सकते हैं। रिज़र्व बैंक के मुताबिक, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

और पढ़ें