मंदिर के महंत श्याम मोहन दास और मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद ताज आलम ने आगे बढ़ते हुए अपने-अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए
मंदिर के महंत श्याम मोहन दास और मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद ताज आलम ने आगे बढ़ते हुए अपने-अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा लिए
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हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति केवल एक विशेष जाति या वंश से ही हो सकती है। कोर्ट ने इसके साथ ही जोड़ा कि ऐसी जाति या वंश-आधारित नियुक्ति भारत के संविधान के तहत किसी भी संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है