Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना के बीच मतभेद सामने आए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मई 2022 में यह कहा था कि विवादित पूजा स्थलों का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, जिससे कई स्थानों पर दीवानी मुकदमे शुरू हुए। हालांकि, जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस पर रोक लगा दी और अदालतों को अगले आदेश तक ऐसे मामलों में प्रभावी आदेश पारित करने से मना कर दिया। यह मामला वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका से जुड़ा है, जो उपासना स्थल अधिनियम,
1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दे रहे हैं।