Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को याचिकाओं पर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।केंद्र के जवाब के बाद, अन्य पक्षों को चार हफ्ते में प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय दिया गया। 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 की वैधता पर बहस हो रही है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मुस्लिम संगठनों सहित कई पक्षों की हस्तक्षेप याचिकाओं को मंजूरी दी है। अदालत ने नए मुकदमों पर पूरी तरह रोक लगा दी है और अन्य अदालतों को लंबित मामलों में कोई अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से मना किया है। साथ ही, सर्वेक्षण से संबंधित नए आदेश देने पर भी रोक लगाई गई है। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 और 4 की वैधता पर बहस जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला उसके समक्ष विचाराधीन है, इसलिए अन्य अदालतें हस्तक्षेप न करें। लंबित मामलों में भी कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं होगा। न्यायालय ने सभी पक्षों को पर्याप्त समय देने का निर्णय लिया है और कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम के दायरे और प्रभाव का गहन विश्लेषण जारी रहेगा।
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