Parliament Winter Session : केंद्र सरकार अप्रैल 2026 से चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान 2021 में तैयार किए गए नियमों की फिर से समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों को दोबारा देखकर नोटिफ़ाई किया जाए। अब तक 23 राज्य इन कानूनों को आगे बढ़ाने पर सहमति दे चुके हैं, लेकिन चूंकि श्रम विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के नोटिफ़िकेशन के बाद ही ये लागू हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि नए नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। काम के घंटे 8 ही रहेंगे, लेकिन कर्मचारी चाहें तो अतिरिक्त कमाई के लिए ओवरटाइम कर सकेंगे। ग्रेच्युटी पाने के लिए पहले 5 साल की नौकरी ज़रूरी थी, अब 1 साल में भी पात्रता मिलेगी। हर कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर देना, 40 साल से ऊपर के कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना और महिलाओं को बराबर वेतन व अलग-अलग शिफ़्टों में काम का अवसर देना अनिवार्य होगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना परामर्श के ये बदलाव किए और इससे कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा होगा, न कि मज़दूरों को।देखिये ये इंटरव्यू
