NGT ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा जलाने पर लगाई पाबंदी; 25 हज़ार रुपये जुर्माना

नेश्ल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि कि NGT ने गुरुवार को सार्वजनिक स्थलों या खुली जगहों में बड़े पैमाने पर कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर 25 हज़ार रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। वहीं, व्यक्तिगत तौर पर कूड़ा-कचरा जलाने वाले व्यक्ति पर पांच हज़ार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई कर रही पीठ ने यह साफ किया है कि खुले में या फिर लैंडफिल साइट पर कूड़ा-कचरा जलाए जाने पर

पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हर बार आदेश का उल्लंघन करने पर संबधित व्यक्तियों से यह तय राशि वसूली जाएगी। वहीं पीठ ने सभी राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के मद्देनज़र ठोस कचरे के संग्रहण और निपटारे को लेकर 4 हफ्तों में एक्शन प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि ये काम समय सीमा को ध्यान में रखकर होना चाहिए। वहीं पीठ ने राज्यों के साथ-साथ पर्यावरण मंत्रालय को भी कहा है कि वह 6 महीने के अंदर पॉनीविनिल क्लोराइड और क्लोरीनेटेड प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करें।

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