सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने अजित पवार गुट से कहा कि वो अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “आप शरद पवार गुट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए।”