पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 में हुई शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और उस समय नियुक्त किए गए शिक्षकों से वेतन की ब्याज समेत रिकवरी की जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लगभग 25 हजार से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। नौकरी गवांने वाले शिक्षकों ने इस आदेश के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी।