Haldwani Violence: नजूल भूमि (nazul land) का मालिकाना सरकार के पास होती है, लेकिन आम तौर पर इसे (nazool ki zameen kya hoti hai) सीधे स्टेट प्रापर्टी के रूप में नहीं रखा जाता है। राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को एक तय अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। यह अवधि आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखित आवेदन देकर इसका रिन्यूवल करा सकता है। सरकार नजूल भूमि (nazul land) को वापस लेने या पट्टे को रिन्यूवल करने या इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में कई तरह के कामों के लिए तमाम संस्थाओं को नजूल भूमि (nazool land) आवंटित की गई है। देखिये ये वीडियो (haldwani danga)