सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म और जाति पर वोट मांगना गैरकानूनी

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में आज कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी होगा। ये फैसला हिंदुत्व से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान लिया गया। फैसले में कहा गया कि कोई भी प्रत्याशी अगर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगता है तो वो गैरकानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भगवान और मनुष्य

के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। वहीं कोई भी सरकार किसी एक धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने एक याचिका में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी जिसमें कहा गया था कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

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