सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में आज कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी होगा। ये फैसला हिंदुत्व से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान लिया गया। फैसले में कहा गया कि कोई भी प्रत्याशी अगर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगता है तो वो गैरकानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भगवान और मनुष्य
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