वित्त मंत्रालय का निर्देश- “30 दिसंबर तक एक ही बार में जमा होंगे 5 हज़ार से ज़्यादा के पुराने नोट”

पुराने नोटों के बैंक में जमा करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के ताज़ा फैसले के मुताबिक कोई भी खाताधारक अपने खाते में 30 दिसंबर तक 5000 से ज़्यादा की रकम एक ही बार जमा कर सकता है। यानि कि अगर आपके पास 5000 से ज़्यादा रुपए हैं तो आप उन्हें एक ही बार में जमा करवा सकते हैं, बार-बार इसे जमा करने

की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला सोमवार से ही लागू हो गया है। हालांकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 5000 से कितनी ज़्यादा रकम हो सकती है, इसकी ऊपरी सीमा तय नहीं की है। इस फैसले की वजह ये बताई जा रही है कि बार-बार छोटी रकम जमा करने से बैंक को दिक्कतें आ रहीं थीं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि KYC खाताधारकोें के लिए फिलहाल कोई ऊपरी सीमा नहीं है लेकिन जो KYC खाताधारक नहीं हैं उनके लिए ऊपरी सीमा 50,000 रुपए तय की जा सकती है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को लागू हुए नोटबंदी के फैसले के बाद पुराने नोटों को जमा करवाने में केवल कुछ ही दिन बाकी हैं।

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