Delhi Ordinance 2023 Bill: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah), दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग(delhi transfer and posting) से जुड़े अध्यादेश (Delhi Ordinance) पर संसद (Parliament) के निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में बिल पेश कर चुके हैं और वो पास भी हो चुका है। संसद में पेश किया गया दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill) पर आप (AAP) के नियंत्रण वाली दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के मंत्री और विपक्ष का नया बना गठबंधन I.N.D.I.A. अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। मगर बीजू जनता दल (Biju Janta Dal) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party) के समर्थन के बाद लगता है कि मोदी केंद्र सरकार (Modi Government) इस बिल को लोकसभा (Lok Sabha) के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी आराम से पास करवा लेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये विधेयक इतना भी जरूरी क्यों है कि उसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष(opposition vs bjp) के बीच यूं माहौल गरमा गया है। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम 5 प्वाइंट में जानेंगे कि क्या है इस बिल की खूबियां और कमियां…