Delhi AIR Pollution, दिल्ली में बाहर के गैर BS-6 मानक कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से रोक होगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के मुताबिक एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर- बीएस-6 मानक सभी मालवहन वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
