500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर अध्यादेश को बुधवार को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत अगर 31 मार्च के बाद अगर किसी के पास एक सीमा से ज़्यादा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे, तो चार साल जेल की सज़ा हो सकती है। साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
यहीं नहीं, सरकार और रिज़र्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति अपने पास 500 और 1000 रुपए के अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकेगा। पेनल्टी से जुड़े मामलों पर निर्णय म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी करेगा। इस अध्यादेश में रिज़र्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिशें भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिज़र्व बैंक ऑफ में जमा करवाया जा सकता है।
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