BJP Leader Case: मद्रास हाई कोर्ट (madras high court news) ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) (bjp) के एक नेता (k venkatesh) की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट (madras high court) ने कहा कि अगर कोर्ट पुलिस (karnataka police) को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) प्रदान करने का निर्देश देने लगे तो समाज का ज्यूडिशरी से भरोसा उठ जाएगा।19 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर महिला पत्रकारों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, कोर्ट ने कहा कि पुलिस (madras police) की स्टेटस रिपोर्ट में वेंकटेश को हिस्ट्रीशीटर बताया गया है। इसमें आगे कहा गया कि वेंकटेश (k venkatesh) के जीवन को खतरे में डालने वाली ज्यादातर धमकियां उसकी खुद की हरकतों का नतीजा थीं। अब भाजपा (bjp) नेता एस वी शेखर की याचिका को मद्रास हाई कोर्ट (madras high court) ने खारिज कर दिया है। जाने क्या है मामला…
