कर्ज वसूली न्यायाधिकरण यानि कि DRT ने बैंकों को उद्योगपति विजय माल्या से 9000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए प्रक्रिया शुरु करने की अनुमति दे दी है। DRT ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या से कर्ज की वसूली से संबंधित स्टेट बैंक की अगुवाई वाले समूह की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंक अपने 6203 करोड़ रुपए
माल्या की संपत्ति को बेचकर वसूल कर सकते हैं। आपको बता दें कि माल्या ने ये कर्ज अक्टूबर साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था जो कि अब खत्म हो चुकी है। माल्या पिछले साल मार्च में ब्रिटेन चले गए थे। प्रवर्तन अधिकारियों और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने किंगफिशर एयरलाइंस को हाल के वर्षों में लिए 6000 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए कहा था। लेकिन माल्या इसमें सक्षम नहीं रहे। SBI ने माल्या की गिरफ्तारी और उनके पासपोर्ट को रद्द करने के लिए तीन और आवेदन दर्ज किए थे। जिन पर डीआरटी ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
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