योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के मामले पर असमंजस है। गुरुवार को बाबा रामदेव के प्रवक्ता एस के तिजारावाला ने कहा कि अदालत द्वारा ऐसा कोई समन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव द्वारा ‘भारत माता की जय’पर की गई टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है। इससे पहले खबर आई थी कि 14 जून को रोहतक कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और अदालत ने रोहतक के एसपी को निर्देश दिया कि वो बाबा रामदेव को गिरफ़्तार कर अदालत में पेश करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त को रखी है।
बता दें कि रोहतक में बाबा रामदेव पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। हरियाणा में जाट आंदोलन के बाद रोहतक में बाबा रामदेव ने एक सदभावना सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में बाबा ने कहा था कि अगर संविधान से उनके हाथ बंधे नहीं होते तो ‘भारत माता की जय’का नारा नहीं लगाने वाले लाखों लोगों का सिर वह कलम कर देते। रामदेव के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने शिकायत दर्ज करायी थी, इसके बाद 2 मार्च को अदालत ने बाबा रामदेव को एकसमन जारी किया था। अदालत ने तब बाबा रामदेव को एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरने को कहा था और 14 जून को अदालत में हाजिर होने को भी कहा था। लेकिन बाबा रामदेव अदालत में हाजिर नहीं हुए।