बिहार: न्यायिक सेवा भर्ती में 50% आरक्षण दिए जाने को मंज़ूरी, कैबिनेट ने लिया फैसला

बिहार सरकार ने सोमवार को राज्य में न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 2016 और बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2016 संशोधनों को मंज़ूरी देकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। ये आरक्षण न्यायिक सेवा में सीनियर और जूनियर डिविजन दोनों में बराबर रूप में मिलेगा। इससे पहले आरक्षण का

फायदा सिर्फ जूनियर डिविजन को ही मिल रहा था। इस फैसले के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश और बिहार असैनिक सेवा के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़े वर्ग को 21 प्रतिशत, पिछ़ड़े वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत औरक अनुसूचित जाति के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं साथ ही सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा जबकि दिव्यांग के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार के शहीद जवानों के परिवार वालों को दी जाने वाली राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया गया है।

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