Haryana Elections 2024 Haryana News Haryana Elections Ground Report Agniveer
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हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति केवल एक विशेष जाति या वंश से ही हो सकती है। कोर्ट ने इसके साथ ही जोड़ा कि ऐसी जाति या वंश-आधारित नियुक्ति भारत के संविधान के तहत किसी भी संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है