अगर आपको हमेशा गाड़ी के असली कागजात साथ में लेकर चलना उलझन भरा लगता है तो परेशान न हों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बहुत जल्द मोटर वाहन नियमों में संसोधन के लिए प्रस्ताव रखने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने वाहन नियमों के संसोधन के लिए प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है। नए नियमों के लागू होने पर अथॉर्टीज को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) जैसे कागजातों के डिजिटल वर्जन स्वीकार करने होंगे, जिन्हें आप मोबाइल फोन पर दिखा सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले कुछ दिनों में इस पर एडवाइजरी जारी करेगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया कि निर्माण संबंधी माल ले जाते वक्त ट्रक की बॉडी या कंटेनर बंद होना चाहिए। किसी कारणवश अगर कंटेनर को बंद नहीं किया जा सकता है तो माल को उपयुक्त सामग्री जैसे कि तिरपाल आदि से कवर किया जाना चाहिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पर्यावरण को ध्यान में रख इन प्रस्तावों को तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने फास्टैग को इंस्टॉल करने, वाहन ट्रेकिंग सिस्टम लगाने और उन पर प्रतिबिंबित टेप लगाने का भी प्रस्ताव दिया है जो कि सुरक्षा के लिहाज से सभी राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए लागू होगा। इसके अलावा सभी कमर्शियल वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि वर्तमान में हर वर्ष के मुकाबले पुराने वाहनों को दो वर्ष में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह केवल आठ साल या इससे ज्यादा पुराने वाहनों पर लागू होगा। फिटनेस टेस्ट वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

एक अधिकारी के अनुसार, प्रौद्योगिकी के मामले में नए वाहनों के उन्नत होने की बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि नए यातायात नियम निश्चित तौर पर मोटर चालकों को राहत पहुंचाएंगे, विशेषकर दोपहिया वाहन वाले कई लोगों के लिए राहत की बात होगी जिनके लिए असली कागजात साथ में लेकर चलना परेशानी का सबब बन जाता है। इन नियमों का लागू किया जाना निश्चित तौर पर लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान लाएगा।