UP SIR Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को चुनाव आयोग जारी कर दी गई है। एसआईआर प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए लोगों में मृत्यु, राज्य परिवर्तन, अन्य जगह नामांकन, अनुपस्थिति या फॉर्म न जमा करना शामिल है।
यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से आरंभ हुई जो 26 दिसंबर 2025 तक चली, इस दौरान कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई। इस दौरान यूपी में कुल करीब 15.44 करोड़ वोटरों की गहन जांच की गई। अब चुनाव आयोग की तरफ से इन वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद 6 फरवरी तक वह अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
ऐसे में अगर आप भी अपना नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो नीचे प्रक्रिया समझें।
ऐसे ढूंढे लिस्ट में अपना नाम
- अगर लिस्ट में नाम देखना है तो सबसे पहले वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं- https://voters.eci.gov.in/
- फिर यहां एक ‘Special Intensive Revision (SIR)- 2026’ टाइटल पर क्लिक करें।
- अब ‘Search your name in Last SIR’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस लिस्ट को दो तरीकों से खोजा जा सकता है, एक तरीका चुनावी विवरण है और दूसरा तरीका अंतिम एसआईआर ई-रोल है।
- अब इलेक्ट्रोरल डिटेल के जरिए खोजें पर क्लिक करें।
- यहां अपने राज्य, जिला, विधानसभा, पोलिंग स्टेशन और नाम आदि ऑप्शन भरें।
- अब कैप्चा भरें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगर आपने Search in last SIR E-Roll चुना है तो अपना राज्य चुने और क्लिक व्यू पर जाएं।
- अब अपना जिला और विधानसभा चुने और ‘क्लिक शो’ ऑप्शन पर जाएं। विवरण आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी लिस्ट देख सकते हैं।
अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो?
अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने बीएलओ द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करानी है।
पिछले महीने, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त नवदीप रिनवा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था, “जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर लिस्ट में शामिल होने का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा।”
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया था कि ये आपत्तियां फॉर्म 6 भरकर दर्ज की जा सकती हैं।
मतदाता ये फॉर्म voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करना होगा।
कौन से दस्तावेज है मान्य?
- कोई भी आईडी, जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी पीएसयू कंपनी द्वारा जारी की गई हो।
- मान्य ऑथारिटी द्वारा जारी की गई जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दसवीं प्रमाण पत्र/शैक्षिक दस्तावेज
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (यह सिर्फ आईडी कार्ड है नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं)
- जमीन के जुड़े दस्तावेज
- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
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