भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य होगा। मंत्री ने यह ऐलान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान किया है। उनकी इस घोषणा को टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) से पुरजोर समर्थन मिला है।
भारत में हर साल 4,80,000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और करीब 1,88,000 मौतें होती हैं। इसलिए इस कदम को बेहद सराहनीय कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इन हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की संख्या सबसे ज्यादा है। हर साल 69,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। इनमें से आधी से ज्यादा मौतें हेलमेट नहीं लगाने की वजह से होती है।
टीएचएमए ने की गडकरी के कदम की तारीफ
टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) लंबे समय से आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट की अनिवार्यता की मांग कर रहा है। टीएचएमए ने गडकरी के इस कदम की तारीफ की है। टीएचएमए के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, ‘यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि देश की जरूरत है। हेलमेट जिंदगी बचाते हैं और हर बाइक खरीद के साथ उन्हें अनिवार्य बनाना एक अहम कदम है। जो परिवार सड़क हादसों में अपनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह कदम उम्मीद की किरण है कि अब ऐसी त्रासदियों को रोका जा सकेगा।’
ISI सर्टिफाइड हेलमेट क्या होते हैं?
अब ISI सर्टिफाइड हेलमेट की बात की जाए तो यह वह होते हैं जो बीआईएस की तरफ से तय किए गए मानको पर खरा उतरते हैं। इन हेलमेट्स पर आईएसआई का मार्क होता है। यह इस चीज को बताता है कि इसे कड़े गुणवत्ता और सिक्योरिटी टेस्ट के बाद में पास किया गया है। इतना ही नहीं आईसआई इस बात का भी प्रमाण है कि कोई हादसा हो जाने पर यह हेलमेट सुरक्षा देगा।
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में संसोधन किया है। इसमें दोपहिया वाहन सवारों पर हेलमेट ना पहनने या सही तरह से हेलमेट नहीं लगाने पर तुरंत दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अगर कोई बाइक चला रहा व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है और वह खुला हुआ है तो भी उस पर एक हजार रुपये का फाइन लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को सही तरह से लगाया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा