देश में टैक्स सेविंग स्कीम की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम यानि कि एनपीएस टॉप की योजनाओं में शामिल होगी। खास बात ये है कि एनपीएस अकाउंट को खोलने के लिए अब उपभोक्ताओं को बैंक जाने की भी जरुरत नहीं है और ऑनलाइन ही एनपीएस खाता खोला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एनपीएस खाता खोलने के लिए आधार की जरुरत पड़ती थी, लेकिन अब केवल पैन नंबर की मदद से ही एनपीएस अकाउंट खोले जा सकेंगे। एनपीएस खाता ना सिर्फ टैक्स बचाने में मददगार है, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बचत करने का भी बेहतर तरीका है।

कैसे खोले ऑनलाइन खाताः एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी सिस्टम में सेव कर लेना चाहिए। इसके साथ ही जिस बैंक खाते से एनपीएस खाते को लिंक किया जाना है, उसकी जानकारी भी व्यक्ति अपने साथ रखकर ही एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया शुरु करें। खाता खोलने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा, जिसका लिंक https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html है।

लिंक पर क्लिक करने के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम का पेज खुलकर सामने आएगा, जिस पर न्यू रजिस्ट्रेंशन के लिंक पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन में इंडीविजुअल सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करना होगा, जहां टायर 1 और टायर 2 के विकल्प मिलेंगे, जिनमें टायर 1 को भरना अनिवार्य है और टायर 2 ऑप्शनल है। इसके बाद यूजर को अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद बैंक का चयन करना होगा। बैंक इसके बाद यूजर का केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए वह 125 रुपए की फीस चार्ज करेंगे। यह फीस यूजर के बैंक अकाउंट से ही काट ली जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद यूजर को Generate Acknowledgment No. के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जहां से यूजर को एक नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से रि-लॉगइन कर सकेंगे। इसके बाद यूजर को अपना पता भरना होगा। गौरतलब है कि यूजर को एनपीएस खाते में उसी पते को भरना चाहिए, जो कि उसके बैंक खाते में दर्ज है। अपनी बैंक डिटेल्स भरने के बाद यूजर को अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सलेक्ट करना होगा। इसके बाद पैन कार्ड और कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट होगा। फॉर्म पर हस्ताक्षर करते ही एनपीएस खाते खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।