रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने गुरुवार को नंबर प्लेट को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक अब नए वाहन के साथ ड्राइविंग करने पर किसी पेपर पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर गैर-कानूनी करार दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अल्फान्यूमेरिक विवरणों के लिए कलर कोड की व्यवस्था पर भी निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के तहत इन नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब नंबर प्लेट पर अंग्रेजी और अरबी अंकों में अक्षरों को छोड़कर किसी भी वर्णमाला का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नंबर प्लेट पर कुछ और नहीं लिखा जाना चाहिए।
इसका मतलब यह हुआ कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना पूरी तरह से गैर-कानूनी होगा। यही नहीं 11 श्रेणियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर प्लेट के लिए कलर कोड नियमों को स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
सरकार ने वाहनों के नंबर प्लेट के रंगों को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट और उस पर पीले रंग से वाहन का नंबर लिखने का काम यथावत जारी रहेगा।
बता दें, बीते साल लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं। जुर्माने राशि में भी भारी बढ़ोत्तरी की गई है। परिवहन मंत्रालय का कहना है कि नियमों में बदलाव के बाद से अबतक कई मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है।