अगर प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा निकालने में समस्या आ रही है तो यह खबर आपके बेहद काम की है। ईपीएफओ ने क्लेम को लेकर होने वाली समस्या पर लोगों को शिकायत करने की सुविधा दी है। ऐसे में ईपीएफओ खाताधारक अब क्लेम के निपटारे के लिए उससे जुड़ी शिकायतें ईपीएफओ तक पहुंचा सकेंगे। ईपीएफओ ने इसके लिए अपनी साइट (epfigms.gov.in) का ब्यौरा दिया है, जिस पर न केवल इस मामले में शिकायतें होंगी बल्कि शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकेगा। आपको बता दें कि साल 2017 में ईपीएफओ ने ऐसे मामलों में पीएफ निकासी, पेंशन और इंश्योरेंस के पैसे के क्लेम के निपटारे की समय-सीमा घटा दी थी। 10 से 20 दिनों के भीतर यह पैसा लोगों को मिल जाता है। संस्था ने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा पिछले साल एक मई को शुरू की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ईपीएफओ आधार कार्ड और बैंक खातों से लिंक ईपीएफ खातों की शिकायतों का निपटारा तीन घंटों के भीतर करने की योजना बना रही है।

ईपीएफओ ने पिछले साल अपने सिटिजन चार्टर में कुछ प्रावधान भी लॉन्च किए थे, जिसमें शिकायत संबंधी मामलों को 10-15 दिनों में हल करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही बताया गया था कि चार्टर से ईपीएफओ में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश की गई है और शिकायतों के निपटारे का तरीका भी आसान बनाया गया है।

अच्छी बात यह है कि जो लोग भी अपने क्लेम के निपटारे के लिए ऑनलाइन शिकायत देते हैं, उन्हें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उससे जुड़ी सूचनाएं समय-समय पर दी जाती हैं। यानी वे अपने मामले के स्टेटस से वाकिफ रहते हैं। स्टेकहोल्डर्स भी अपने मामलों का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि, ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि सिर्फ उन्हीं खाताधारकों की शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा, जिन्होंने अपनी शिकायत के साथ यूनिवर्सल पोर्टेबल अकाउंट नंबर (यूएएन) दिया होगा। मतलब साफ है, अगर आप यूएएन के बिना आपकी शिकायत देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।